Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme बुजुर्गों को अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए एक निश्चित राशि प्रदान करती है। इस योजना के तहत बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति को बरकरार रखने के लिए बुजुर्ग लाभार्थियों को हर महीने एक निश्चित राशि दी जाती है।
कोई भी वरिष्ठ नागरिक इस Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme का लाभ उठा सकता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आपको सरकारी वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme के अंतर्गत मिलने वाली राशि
60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठजन इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिनकी उम्र 60 से 79 वर्ष के बीच है उन्हें 300 रुपये प्रति माह की राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। साथ ही 80 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को 500 रुपये प्रति माह Pension के तौर पर दिए जाते हैं।
Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme के लाभार्थियों को प्रत्येक माह की 15 तारीख को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों द्वारा पेंशन दी जाती है। इसके अलावा यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में भी जमा की जाती है।
Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
- आधार कार्ड,
- मोबाइल नंबर,
- पासपोर्ट साइज फोटो,
- निवास का प्रमाण,
- आय का प्रमाण,
- आयु प्रमाण पत्र
Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme का उद्देश्य
इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों के लोगों को बुढ़ापे में सामाजिक लाभ प्रदान करना है। इस योजना के तहत बुजुर्ग लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है, इसलिए बुजुर्गों के पास बैंक खाता होना जरूरी है।
इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- यह एक कल्याणकारी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों के बुजुर्गों को सामाजिक सहायता प्रदान करना है।
- 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठजन इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme का लाभ केवल BPL Card धारकों को ही दिया जाता है।
- बुजुर्गों को इस योजना से संबंधित फॉर्म भरकर बीडीओ/ईओ के पास जाकर आवेदन करना होगा।
Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme Criteria
- आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के लिए केवल वरिष्ठ नागरिक ही पात्र हैं।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।